श्रावणी मेला के अवसर पर बिस्फी थाना क्षेत्र के भैरवा गांव स्थित उगना महादेव मंदिर में बलहा एवं आस-पास के अन्य गांव के लोग गाजा-बाजा के साथ आते हैं एवं जलाभिषेक करते हैं। लिहाजा भैरवा, बिस्फी, बलहा एवं आस-पास के गांवों में सांप्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ने बेनीपट्टी के एसडीओ को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी के एसडीओ ने कोकिला मोड़ से उत्तर तरफ कब्रिस्तान की ओर जाने वाली पथ में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं डीजे के उपयोग को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यह निषेधाज्ञा आगामी 11 अगस्त 2014 तक लागू रहेगी। आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यह जानकारी देते हुए जिला जन संपर्क पदाधिकारी जयशंकर कुमार ने बताया कि यह आदेश सरकारी पदाधिकारियों, विधि-व्यवस्था में संलग्न पदाधिकारियों व कर्मियों के कार्यकलाप पर लागू नहीं होगा।
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